शिवराज ने तोमर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, वर्ष 2021-22 के लिए, सरप्लस शेयरिंग माॅडल को प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में क्रियान्वित करने के लिए बीमा कम्पनियों के चयन के लिए 03 बार निविदा जारी की गई, किन्तु प्रीमियम दरें अधिक आने के कारण शासन द्वारा 80-110 प्रतिशत सरप्लस शेयरिंग माॅडल को मध्यप्रदेश में लागू किया गया है। सरप्लस शेयरिंग माॅडल के अनुसार बीमा कम्पनी की क्लेम देनदारियां कुल प्रीमियम के 80 से 110 प्रतिशत रहेंगी। कुल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक स्तर का क्लेम राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा तथा 80 प्रतिशत से कम दावा बनने पर बीमा कम्पनी द्वारा 80 प्रतिशत सीमा के अतिरिक्त की राशि राज्य शासन को वापस की जाएगी। सरप्लस शेयरिंग माॅडल में क्लेम की गणना में राज्य शासन की सहभागिता होती है, जिससे किसानों को पारदर्शी व्यवस्था से बीमा का लाभ मिलता है तथा प्रीमियम की राशि कम होने से राज्यांश तथा केन्द्रांश की राशि कम रहती है। शिवराज ने केन्द्रीय मंत्री को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का 5.00 लाख मीट्रिक टन उपार्जन लक्ष्य बढ़ाने का भी अनुरोध किया।
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