भोपाल

MP में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कड़ाई से लागू करने के निर्देश

भोपालJun 30, 2022 / 10:26 pm

दीपेश अवस्थी

MP में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक

भोपाल। प्रदेश में एक जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic ) और प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 को प्रदेश में कड़ाई से लागू किये जाने के संबंध में इन वस्तुओं के निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही करने के निर्देश सभी निगम आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को जारी किये हैं।
जारी निर्देश अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड, बैलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झण्डे, केण्डी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पेकिंग, प्लास्टिक स्टिकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक एवं पीबीसी के बैनर प्रतिबंधित कर दिये गये हैं।
विभाग ने नगरीय निकायों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ग्रेवियंस एप पोर्टल पर नगरीय निकायों के पंजीयन, जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय टॉस्क फोर्स की नियमित बैठकों में समीक्षा एवं की गई कार्यवाही का पालन-प्रतिवेदन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को भिजवाए जाने के निर्देश दिये हैं।
क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक
ऐसा प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार करते हैं और फि र वह डस्टबिन में चली जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो इस्तेमाल कर फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक ही सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसे हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। हालांकि, इसकी रीसाइक्लिंग की जा सकती है। इसका इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा के काम में करते हैं। जैसे- प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, प्लेट्स, फू ड पैकजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, गिफ्ट रैपर्स और कॉफ ी की डिस्पोजेबल कप्स आदि।
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