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जुर्माना और परफॉर्मेंस गारंटी जैसी सजा हुई बेअसर, अब बंद करो स्लॉटर हाउस

locationभोपालPublished: Oct 23, 2019 01:48:08 am

Submitted by:

manish kushwah

कलेक्टर को स्लॉटर हाउस बंद कराने की जिम्मेदारी सौंपते हुए एनजीटी ने कहा-नगर निगम अधिकारियों ने दी मांसाहारियों की दुहाई एनजीटी ने कहा- वे कुछ दिन के लिए शाकाहार अपना लेंगे

जुर्माना और परफॉर्मेंस गारंटी जैसी सजा हुई बेअसर, अब बंद करो स्लॉटर हाउस

जुर्माना और परफॉर्मेंस गारंटी जैसी सजा हुई बेअसर, अब बंद करो स्लॉटर हाउस

ाोपाल. स्लॉटर हाउस को शहर के बाहर शिफ्ट करने के आदेश पर अमल नहीं होने और जिम्मेदारों द्वारा हर बार अलग-अलग जवाब देने से तंग आकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। कलेक्टर को स्लॉटर हाउस बंद कराने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान निगम कमिश्नर ने मांसाहारी लोगों की दुहाई देते हुए, इस रोक को हटाने का निवेदन किया, लेकिन एनजीटी ने अस्वीकार करते हुए कहा कि मांसाहारी लोग कुछ समय के लिए शाकाहार अपना लेंगे, लेकिन पर्यावरण और रहवासियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से स्लॉटर हाउस की शिफ्टिंग जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। इसमें आदेश के अमल की समीक्षा होगी। इसके तीन दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को कार्रवाई के संबंध में पर्सनल एफिडेविट देना होगा।
एनजीटी के मेंबर जस्टिस रघुवेन्द्र एस राठौर और सत्यवान सिंह गर्बयाल की कोर्ट ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विनोद कुमार कोरी की याचिका पर सुनवाई की। एनजीटी ने शासन से शिफ्टिंग के बारे में पूछा, पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एडीएम भोपाल सतीश कुमार से इस मामले में हुई कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रशासन स्लॉटर हाउस के लिए वैकल्पिक जगह तलाश रहा है।
जब नगर निगम से पूछा गया तो निगम कमिश्नर और वकील ने कहा कि स्लॉटर हाउस का काम शुरू हो चुका है और तय समय सीमा में इसे शुरू कर देंगे। इन विरोधाभासी बातों पर जस्टिस राठौर ने नाराजगी जताई। उन्होंने एडीएम और निगम कमिश्नर से कहा कि ये बहाने चार साल से सुनाए जा रहे हैं। इससे जाहिर है कि स्लॉटर हाउस शिफ्टिंग के गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। अब सारे उपाय फेल हो गए हैं। इसलिए लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया जाए।
जिंसी के स्लॉटर हाउस की मौजूदा स्थिति
10 भैंसे, 100 बकरों की रोजाना स्लॉटरिंग
05 किलोलीटर का अंडरग्राउंड कलेक्शन टैंक
खुले नाले में स्लॉटर हाउस का वेस्ट बहाया जा रहा है
एसटीपी काम नहीं कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहता है
स्लाटर हाउस के पास एक तालाब बनाया है। इसेे प्रदूषित घोषित किया है
लगातार मांगते रहे समय, काम कुछ नहीं किया
विनोद कुमार कोरी ने वर्ष 2014 में जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस को शहर से बाहर शिफ्ट करने की याचिका एनजीटी में लगाई थी। ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2015 में स्लॉटर हाउस को शिफ्ट करने का आदेश दिया। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार और नगर निगम को स्लॉटर हाउस के लिए जगह खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। ट्रिब्यूनल ने नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर शासन पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया। 2 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी भी ली। 1 अप्रैल 2018 से नगर निगम पर रोजाना 10 हजार रुपए की पेनाल्टी भी लग रही है। एनजीटी ने नया स्लॉटर हाउस शुरू करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक का समय दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं की।
सीएस और डीजीपी को भी भिजवाया आदेश
एनजीटी ने अपने आदेश में जल्द जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस बंद कराने के लिए कलेक्टर भोपाल को निर्देशित किया है। पुलिस अधिकारियों को भी आदेश का पालन कराने में जिला प्रशासन की मदद करने के लिए कहा गया है। एनजीटी ने इस ऑर्डर की कॉपी मुख्य सचिव, डीजीपी को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।
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