विनोद कुमार कोरी ने वर्ष 2014 में जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस को शहर से बाहर शिफ्ट करने की याचिका एनजीटी में लगाई थी। ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2015 में स्लॉटर हाउस को शिफ्ट करने का आदेश दिया। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार और नगर निगम को स्लॉटर हाउस के लिए जगह खोजने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। ट्रिब्यूनल ने नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए 31 मार्च 2018 तक का समय दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर शासन पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया। 2 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी भी ली। 1 अप्रैल 2018 से नगर निगम पर रोजाना 10 हजार रुपए की पेनाल्टी भी लग रही है। एनजीटी ने नया स्लॉटर हाउस शुरू करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक का समय दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं की।
सीएस और डीजीपी को भी भिजवाया आदेश
एनजीटी ने अपने आदेश में जल्द जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस बंद कराने के लिए कलेक्टर भोपाल को निर्देशित किया है। पुलिस अधिकारियों को भी आदेश का पालन कराने में जिला प्रशासन की मदद करने के लिए कहा गया है। एनजीटी ने इस ऑर्डर की कॉपी मुख्य सचिव, डीजीपी को भी भेजने के निर्देश दिए हैं।