आवेदिका शशि राठौर पत्नी स्व गणेश सिंह राठौर उम्र 63 साल, हाल निवासी मकान नंबर 21, कुम्हरपुरा पीरगेट की तरफ से पुत्र और बहुओं के द्वारा मारपीट करने घर से बेघर करने संबंधि शिकायत कलेक्टर से की गई थी। शिकायती आवेदन में बताया था कि पति के द्वारा कोहेफिजा मेें भूखंड क्रमांक ए-153 बीडीए कॉलोनी में क्रय कर उसका निर्माण कराया। इस मकान में पांच कमरे, दो किचिन तीन बाथरूम हैं। पति के नाम से इमामगेट पर कपिल ऑटो पार्टस की दुकान है जिसका संचालन बड़ा बेटा कपिल करता है। सपना लॉज के बगल में बेरिंग हाउस का संचालन मिथुन करता है। वहीं पति के नाम पर दो बंदूक और तीन चार पहिया वाहन भी हैं। लेकिन पुत्रों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया है। उनसे चला फिरा भी नहीं जाता है। एसडीएम ने सुनवाई के बाद दोनों बेटों को कपिल और मिथुन को बुलाया। दोनों आए तो उनको मां का आवेदन देकर जवाब मांगा गया। इसके बाद न तो वे पलट कर आए और न जवाब आया। एसडीएम ने एक तरफा आदेश सुनाते हुए दोनों को 5-5 हजार रुपए भरण पोषण के तहत एक मई से देंगे।
मकान का मामला कोर्ट में चल रहा है
एसडीएम ने अपने आदेश में बताया है कि कोहेफिजा स्थित जिस घर में दोनों बेटे रहते हैं, उक्त घर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्योंकि गणेश राठौर ने अपने जीते जी उक्त मकान को अपने छोटे भाई के नाम पर क्रय करा दिया था। इस कारण एसडीएम ने दोनों भाईयों को भरण पोषण की राशि देने का आदेश ही दिया। कपिल ऑटो पार्टस को आवेदिका ने अपने अधिपत्य में देने की मांग की थी। एसडीएम ने इसे उनके कोर्ट से बाहर का मामला बताया।