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ऑक्सीजन में प्रदेश जल्द होगा आत्मनिर्भर: शिवराज

locationभोपालPublished: Aug 14, 2021 01:22:52 am

Submitted by:

Rohit verma

रीवा में चार ऑक्सीजन प्लांटों का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

ऑक्सीजन में प्रदेश जल्द होगा आत्मनिर्भर: शिवराज

ऑक्सीजन में प्रदेश जल्द होगा आत्मनिर्भर: शिवराज

भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही मध्यप्रदेश ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा। इससे हमें अन्य राज्यों से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बात शिवराज ने शुक्रवार को रीवा में एक साथ चार ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ मौके पर कही। वर्चुअल शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साथ चार प्लांट शुरू होना रीवा और विंध्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। इनमें तीन प्लांट की क्षमता 500-500 लीटर प्रति मिनट और चौथे की क्षमता 100 लीटर प्रति मिटि ऑक्सीजन उत्पादन की है।
सरकार ने दिया 50 फीसदी अनुदान
शिवराज ने कहा निजी उद्योगों ने यह प्लांट लगाए हैं। सरकार ने 50 फीसदी अनुदान दिया है। वर्षम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमि ने औद्योगिक पार्क रीवा में 310.91 लाख से 500 एलपीएम क्षमता का प्लांट लगाया है। जेपी लिमिडेट ने जेपी अस्पताल रीवा में 500 एलपीएम का प्लांट लगाया है। सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल रीवा में 98.71 लाख से 500 एलपीएम क्षमता का जनभागीदारी से लगाया है। जिला अस्पताल रीवा में सीएम राहत कोष से 44.72 लाख से 200 एलपीएम का प्लांट लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए जनभागीदारी मॉडल की पूरे देश में तारीफ हुई है।
अनाथ बच्चों को 23 वर्ष की आयु पर मिलेंगे 10 लाख
कोरोना महामारी से जिन बच्चों के माता-पिता, अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हुई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जाएगा। इसमें बाल हितग्राही के 18 वर्ष होने पर 10 लाख रुपए के कार्पस फंड का प्रावधान है। बच्चे की आयु 23 वर्ष होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आयुष्मान योजना के तहत बाल हितग्राही को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर रहेगा। केन्द्र की इस योजना के लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे।
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
योजना के तहत पात्र बच्चों को कलेक्टर चिह्नित करेंगे। सूची पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन डॉट इन पोर्टल पर अपलोड होगी। ‘सिटीजन लॉग इनÓ व बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि का सत्यापन होने पर सहायता का प्रावधान है। सिटीजन लॉग इन के अंतर्गत एक मोबाइल नम्बर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किए जा सकते हैं।
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