ज्ञात हो 9235 पटवारियों के पदों के लिए यह भर्ती परीक्षण पिछले साल व्यापमं (पीईबी)के माध्यम से कराई गई थी। जिसके बाद पटवारी भर्ती में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं।
सत्यापन कार्यवाही भी स्थगित जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य शासन ने 26 मई को दस्तावेजों की सत्यापन कार्यवाही भी स्थगित कर दी है, इस सम्बन्ध में भी आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए मूल दस्तावेजों के सत्यापन व काउंसलिंग की तिथि 26 मई 2018 तय की गई थी। वहीं इसके पूर्व पटवारी परीक्षा को लेकर कई प्रकार के आरोप भी सामने आए थे।
शुरू कर दी गई थी नियुक्ति प्रक्रिया दरअसल पीईबी की ओर से साल 2017 में 9 हजार से अधिक पदों पर पटवारियों की भर्ती कराई गई थी। जिसका परिणाम अप्रैल में आने के बाद नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी। रिजल्ट जारी होने के बाद आयुक्त भू-अभिलेक्ष एवं बंदोबस्त ने पटवारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
इस दौरान हाईकोर्ट में इस आशय की रिट पिटीशन क्रमांक 7933/2018 दायर की गई थी कि पटवारियों की नियुक्ति में दिव्यांगों का आरक्षण नियमानुसार नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर होने के कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ने आरक्षण की त्रुटि को सुधार लिया गया। इसके बाद सभी कलेक्टरों को पटवारियों की काउंसलिंग के आदेश दिए। जिसके तहत 26 मई को चयनित पटवारियों के दस्तावेजों की काउंसलिंग होना था।
वहीं इस बीच मप्र हाईकोर्ट द्वारा रिट पिटीशन की सुनवाई के बाद आदेश जारी कर पटवारी नियुक्ति स्थगित कर दी है। ऐेसे में आयुक्त भू-अभिलेक्ष एवं बंदोबस्त ने सभी कलेक्टरों को सूचना जारी की है कि दस्तावेज सत्यापन स्थगित किया जा रहा है।
रिट पिटीशन की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति स्थगित कर दी है। ऐेस में दस्तावेजों की काउंसलिंग भी रोक दी गई है। कलेक्टरों को इस संबंध में अलग से सूचना जारी की जाएगी।
– एम सेलबेंद्रम,आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
– एम सेलबेंद्रम,आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त