मध्यप्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू किया जाए। इस मामले में ढिलाई बरतने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भोपाल और इंदौर में अधिक संख्या में आए पॉजीटिव प्रकरणों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश कोरोना के एक्टिव रोगियों की संख्या की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है। राज्य का रिकवरी रेट 93 प्रतिशत है। वर्तमान में 15 हजार टेस्ट रोजाना हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू किया जाए। इस मामले में ढिलाई बरतने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। भोपाल और इंदौर में अधिक संख्या में आए पॉजीटिव प्रकरणों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश कोरोना के एक्टिव रोगियों की संख्या की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है। राज्य का रिकवरी रेट 93 प्रतिशत है। वर्तमान में 15 हजार टेस्ट रोजाना हो रहे हैं।
हो सकती है सख्ती
छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर गंभीर स्थिति वाले क्षेत्रों में एहतियात बढ़ाई जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही करने वाले ट्रांसपोर्ट को भी नहीं रोका जाएगा। अर्थव्यवस्था की गति को कायम रखते हुए सिर्फ इसलिए सावधानी के प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कोरोना का प्रसार न हो।
छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर गंभीर स्थिति वाले क्षेत्रों में एहतियात बढ़ाई जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही करने वाले ट्रांसपोर्ट को भी नहीं रोका जाएगा। अर्थव्यवस्था की गति को कायम रखते हुए सिर्फ इसलिए सावधानी के प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कोरोना का प्रसार न हो।
इन जिलों में नाइट कर्फ्यू
अधिक संक्रमण के जिलों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा में 21 नवम्बर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा नागरिक अति आवश्यक होने पर ही इस अवधि में आवागमन कर सकेंगे।
अधिक संक्रमण के जिलों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा में 21 नवम्बर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा नागरिक अति आवश्यक होने पर ही इस अवधि में आवागमन कर सकेंगे।