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30 जून तक पैसों से जुड़े निपटा लें ये 4 काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

locationभोपालPublished: Jun 07, 2020 02:40:49 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

निपटा लें ये जरुरी फाइनेंशि‍यल काम…

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financial tasks

भोपाल। बीते दो महीनों से कोरोना वायरस के चलते सारी चीजें बंद पड़ी थी लेकिन लॉकडाउन को कुछ हद तक अनलॉक कर दिया गया है। जिसके बीच सरकार ने कई तरह की ढील भी दे दी है। इन दिनों सरकार ने आम जनता को कई चीजों में राहत दे दी है, जिससे लोगों में राहत का माहौल देखने को मिल रहा है।

वहीं कुछ चीजों को लेकर अब सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। संकट की इस घड़ी में आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार कई घोषणाएं भी की है जिससे वित्तीय भार कम हो सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो या फिर आरबीआई द्वारा लोन मोराटोरियम अथवा सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज, इन सबके द्वारा सरकार लोगों की कई तरह से मदद कर रही है। ऐसे में 30 जून तक ऐसे ही कुछ अधूरे काम को पूरा करने की आखिरी डेट है। अगर आपने भी इनमें से कोई का पूरा नहीं किया है तो इस डेडलाइन से पहले ही निपटा लें। जानिए कौन से हैं वे काम…..

– अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो करा लें। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। इससे पहले लिंकिंग की तारीख 31 मार्च तक ही थी जिसके लॉकडाउन के चलते 30 जून तक कर दिया गया। ऐसे में अगर आपने अब तक लिंकिंग नहीं की है तो 30 जून से पहले इस काम को पूरा कर लें।

– वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाने की कवायद को पूरा करने की अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई थी। ऐसे में अगर आपने टैक्‍स बचत योजनाओं में अब तक निवेश नहीं किया है तो आपके पास 30 जून तक का मौका है। आप 30 जून तक 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट उपलब्‍ध कराने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।

– अगर आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो गया है और ऐसे खाते अगले पांच सालों के लिए एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फिर ये भी आप 30 जून तक करवा सकेंगे।

– एम्पलॉयर को फॉर्म 16 जारी करने के लिए भी यह डेडालइन बढ़ाकर 30 जून की गई है। आमतौर पर कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है। तो इसे भी प्राप्त कर लें।

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