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बुजुर्गों की सुरक्षा का कानून कड़ा पर पालन नहीं

locationभोपालPublished: Oct 01, 2018 01:11:25 am

Submitted by:

Ram kailash napit

अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठजन दिवस पर विशेष

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भोपाल. राजधानी में रह रहे बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। बुजुर्गों से होने वाले अपराधों में भोपाल देश में सबसे अव्वल है। संपत्ति के लिए इन बुजुर्गों की ना केवल हत्या की गई बल्कि उन्हें आसानी से लूटपाट व धोखाधड़ी का शिकार भी बनाया। यही नहीं इस श्रेणी में प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर आता है। चौंकाने वाला यह खुलासा हाल ही में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट से हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम तिवारी की माने तो घरों में रहने वाले बुजुर्ग सॉफ्ट टारगेट होते हैं। वे अक्सर ही अपनों का शिकार होते हैं। अक्सर बच्चे या संबंधी ही इन बुजुर्गों के साथ धोखा कर उनकी संपत्ति को हड़प कर उन्हें छोड़ देते हैं।भारत सरकार ने ऐसे वरिष्ठजनों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए 2007 में माता पिता एंव वरिष्ठजनों का भरण पोषण और कल्याण कानून का गठन किया था, लेकिन इस कानून की जानकारी किसी को नहीं है।
लोगों को समझाने लिखी किताब
वरिष्ठजनों और खासकर युवाओं को इस कानून की जानकारी देने के लिए पुरुषोत्तम तिवारी ने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन भी लिखी है। इस किताब में बुजुर्गों के लिए बनाए गए इस कानून की तमाम जानकारियों का उल्लेख किया है। यही नहीं किताब में बुजुर्गों से संबंधित 50 से ज्यादा अदालती मामलों को भी शामिल किया गया है। अधिवक्ता तिवारी के मुताबिक इस किताब को लिखने में उन्हें करीब 6 माह का समय लगा। जल्द ही इसका हिंदी संस्करण भी बाजार में आएगा।
कुछ आंकड़े
बीते तीन साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016 में वरिष्ठ नागरिकों के साथ करीब 10 फ ीसदी अपराध बढ़े हैं। वर्ष 2014 में जहां 3438 प्रकरण दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2015 में इनकी संख्या 3456 रही। वर्ष 2016 में बढ़कर यह 3877 पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2016 में वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या 21 हजार 410 थी, जिसमें से 18 फ ीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी मध्यप्रदेश की रही है।

कानून के प्रमुख अंश
– इस कानून के तहत सिर्फ एक ही अपीलीय अथॉरिटी जिला मजिस्ट्रेड होगा।
– बुजुर्गों द्वारा दिया गया आवेदन समरी ट्रायल में ही निपटाया जाएगा, 90 दिन के अंदर फैसला होगा।
– धारा 17 के मुताबिक पक्षकार स्वयं की पैरवी करेंगें या वह खुद किसी एनजीओ को मान्य करेंगे।
– धारा 27 के सिविल कोर्ट द्वारा किसी प्रकार का दखल या स्थगन नहीं हो सकेगा
– धारा 22-23 के अनुसार संपत्ति मिलने के बाद अगर संतान बुजुर्गों का ध्यान ना रखें तो एक आवेदन पर संपत्ति वापस बुजुर्गों को मिल जाएगी
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