मंगलवार को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुरैना में शादी पार्टी में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसे पूरे राज्य में ही प्रतिबंधित लगाने पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री के बयान से प्रदेश में प्रतिबंध लगाने संबंधी संकेत माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि शादी,पार्टी या अन्य कार्यक्रमो में अगर हथियार ले जाना आवश्यक होने पर पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
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गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि हर्ष फायरिंग की घटनाओं में पहले भी कई लोगो को मौत हो चुकी है। इसी के चलते मुरैना में धारा 144 के तहत शादी,पार्टी या किसी समारोह में बंदूक लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह की घटनाओं में निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मुरैना जिला प्रशासन पहले ही सख्ती कर चुका है कि कोई भी व्यक्ति शादी समारोह में बंदूक लेकर जाता है तो उस पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
हथियारों का प्रदर्शन एवं हर्ष फायर की घटना एक गंभीर विषय है।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) April 26, 2022
विवाह एवं अन्य समारोहों में हथियार ले जाने के लिए पुलिस थानों को सूचना देने एवं अनुमति लेने को लेकर गृह विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है।@mohdept pic.twitter.com/OOSECYq8ai
दरअसल मध्य प्रदेश में विवाह या अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं हर साल सामने आती रहती है। इन घटनाओं में आम लोगों की मौत होने के बाद कार्रवाई की जाती है। अब लगता है कि सरकार इन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने लिए जरूरी कदम उठाने जा रही है। इसीलिए अब शादी पार्टियों में बंदूक ले जाने पर ही प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है।