शुक्रवार को जारी हुए सरकार के आदेश के मुताबिक पूर्व में 22 जुलाई 2021 को राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस यानि सोमवार से शुकवार निर्धारित किया गया था, वह आदेश दिनांक 31 अक्टूबर तक प्रभावशील है। अब राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि उसी आदेश को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए, अतः अब सप्ताह में पांच दिन काम करने का आदेश मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा 5 दिन का सप्ताह 30 मार्च 2022 तक लागू रहेगा इसका स्वागत करते हुए कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 5 दिन का सप्ताह लागू रखा जाए, ऐसा होने से पर्यावरण की रक्षा सड़कों पर यातायात कम होगा कार्य क्षमता बढ़ेगी बिजली पानी के रूप में खर्च होने वाला करोड़ों रुपया सरकार का बचेगा. मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि कई राज्यों में 5 दिन का सप्ताह पहले से ही लागू है।