नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे। नागरिकों से आग्रह किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिये 31 जुलाई तक कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान जरूर करें।
नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है।