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अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इन 2 डॉक्यूमेंट्स को भी मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी

locationभोपालPublished: Dec 05, 2019 01:02:17 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

जानिए कौन से हैं वे 2 डॉक्यूमेंट्स…….

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These Documents that must be linked with mobile number

भोपाल। नये साल में कुछ नियम बदलने वाले हैं। आने वाली 1 अप्रैल 2020 में आपकी गाड़ी के सभी दस्तावेजों को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी हो जाएगा। इन गाड़ी के दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), व्हीकल रिन्यू सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी शामिल होगी। बता दें कि सरकार के इस नियम को लागू करने की वजह वाहनों की चोरी और अन्य सड़क अपराध पर लगाम लगाना है। इस नियम को कई जगहों पर पहले से लागू किया गया है लेकिन मध्यप्रदेश में अब लागू किया जाएगा।

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दुर्घटना के समय मिलेगी मदद

सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले इस नियम से कई कामों में सहायता भी मिलेगी। मोबाईल नंबर को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), व्हीकल रिन्यू सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी से लिंक करने पर मोबाइल नंबर की मदद से व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकेगा। कई बार सड़क दुर्घटना के बाद व्यक्ति के घर या फिर उसके परिवार का पता नहीं चल पाता है। मोबाइल नंबर लिंक कराने से व्यक्ति का पता, घर की लोकेशन जानने में मदद मिलेगी। साथ ही परिवार से कॉन्टैक्ट करना भी आसान होगा।

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एक मोबाइल नंबर 5 वाहन रजिस्टर

सभी सरकारी संस्थाओं के लोगों के मोबाइल नंबर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स से लिंक होने पर जरूरत पड़ने पर पुलिस, आरटीओ या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहल चालक या वाहन मालिक से संपर्क कर सकती है। साथ ही ये बात भी जान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम पांच वाहन ही रजिस्टर होंगे। नए वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में आरटीओ की ही मोबाइल नंबर को लिंक किया जा रहा है, पुराने वाहन या डीएल धारकों को खुद ऑनलाइन या आरटीओ कार्यालय जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा।

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