ये 5 बदलाव होंगे
पैन-आधार लिंकिंग
जुर्माने के साथ पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। लेकिन अगर आप 30 जून के बाद इसे लिंक कराते हैं तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। पैन और आधार को लिंक करने के लिए अभी 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है जो एक जुलाई से 1,000 रुपए हो जाएगा।
गिफ्ट्स पर लगेगा 10% टीडीएस
व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10% की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) देना पड़ेगा। ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा। इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य से उन्हें दिए गए प्रोडक्ट्स वे रखते हैं। डॉक्टर्स को फ्री-सैंपल्स पर टैक्स देना होगा।
एसी-बाइक होंगे महंगा
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी ने एसी के लिए एनर्जी रेटिंग के नियमों में 1 जुलाई से बदलाव कर दिया है। इससे एसी की कीमतें 10% तक की बढ सकती है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमत में 3000 रुपए तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस
इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194एस के तहत क्रिप्टोकरेंसी के लिए किया गया लेन-देन अगर एक साल में 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 1% टीडीएस चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए टीडीएस के डिस्क्लोजर मानदंडों को जारी कर दिया है। इसके दायरे में सभी डिजिटल करेंसी आएंगे।
बिना टैगिंग नहीं बिकेंगे शेयर
सेबी ने ग्राहकों के डीमैट खातों की टैगिंग करने के लिए ब्रोकरेज कंपनियों को 30 जून तक का समय दिया है। यदि खाते 1 जुलाई से बिना टैग वाले रहते हैं, तो इन खातों से नई खरीदारी की अनुमति नहीं होगी। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए केवाईसी की आखिरी तारीख भी 30 जून है।