पांच बार ट्रैफिक नियम तोडते पकडा, पुलिस ने दिया 1250 रूपए का चालान लेकिन नहीं भरा, कोर्ट ने लगाया 30 हजार जुर्माना
भोपालPublished: Sep 14, 2020 11:32:08 pm
ट्रैफिक पुलिस ने आईटीएमएस से पकड़ा मामला
भोपाल। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना अब नागरिकों को काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस मामले में ट्रैफिक पुलिस चालान ऑनलाइन करने के साथ ही अब न्यायालय में भी प्रकरण प्रस्तुत कर रही है। चालान नहीं भरने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कई गुना तक जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला करोंद निवासी पेशे से डॉक्टर अशोक पचौरी का है। पचौरी के नाम रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल उनका पुत्र चलाता था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वह हेलमेट भी नहीं पहनता था। ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रकरण में युवक को लगातार आईटीएमएस से निगरानी में लिया और उसके खिलाफ चालान जनरेट कर रजिस्टर्ड पते पर भेजा। ट्रैफिक टीआई विजय दुबे ने बताया कि 5 बार चालान जारी करने के दौरान प्रति चालान 250 रुपए के हिसाब से 1250 रुपए का कुल चालान संबंधित के रजिस्टर्ड पते पर भेजा गया था। लंबे समय तक चालान जमा नहीं कराया गया तो प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रकरण रजिस्टर्ड करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय की ओर से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किए गए एवं सुनवाई के बाद गंभीर लापरवाही साबित होने पर रजिस्टर्ड वाहन मालिक पर 1250 रुपए चालान राशि जमा करने की सजा एवं 30 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया है। ट्रैफिक टीआई विजय दुबे ने नागरिकों से अपील की है कि ट्रैफिक सिग्नल का पालन, मुंह पर मास्क लगाना, सर पर हेलमेट लगाना एवं अन्य सभी नियमों का गंभीरता से पालन करना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर शहर के हर चौराहे और प्रमुख मार्ग पर लगे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरों से लापरवाह नागरिकों की पहचान की जा रही है। प्रकरण सामने आने पर वाहन रजिस्ट्रेशन वाले पते पर चालान जारी किया जाता है एवं लगातार चालान नहीं जमा करने की स्थिति में प्रकरण को न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, जहां नियम तोडऩे वाले नागरिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। उल्लेखनीय है कि आज तक न्यायालय ने ऐसे कुछ मामलों में अलग-अलग जुर्माना राशि लगाई है लेकिन इस बार एक व्यक्ति पर सर्वाधिक जुर्माना लगाया गया है।