भोपाल

नगरीय निकाय अब सरकारी विभागों को बेचेंगे अर्फोडेबल हाउस

– जमीन मिलेगी मुफ्त में, सिर्फ निर्माण लागत और प्र्रति आवास देना होगा दो से तीन लाख क्रास सब्सिडी
– सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नीति में बदलाव करते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

भोपालNov 25, 2021 / 09:14 pm

Ashok gautam

शहर में मेट्रो के प्रायोरिटी कारिडोर के पहले पहले चरण का काम तेजी से बढ़ रहा है प्रशासन द्वारा साइट क्लीयर करने और कांस्टेबल के बीच तालमेल बनते ही पिलर बनते नजर आने लगे है अब तक बिज के आसपास ही काम सीमित था अब कपनी ने गति बढा दी है दूसरे चरण का काम भी अगले माह शुरू हो जायेगा इसके लिऐ मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है सभवत 4दिसबर को इसकी शुरूआत हो सकती है

भोपाल। सामान्य आय वर्ग के लिए शहरों में बनाए गए अर्फोडेबल हाउस अब नगर निगम सरकारी विभागों, संघ, निगम मंडलों और अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बेच सकेंगे। यहा विभाग अपने कार्यालय के अलावा कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा भी उपलब्ध करा सकेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नीति में बदलाव करते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
अर्फोडेबल हाउस लेने पर सरकारी विभागों को जमीन की कीमत नहीं देनी होगी। उन्हें सिर्फ निर्माण की लागत और निकाय का दो से तीन लाख रूपए तक की क्रास सब्सिडी प्रति आवास देनी होगी। प्रदेश में 14 हजार अर्फोडेबल हाउस हैं, जो अभी आधे अधूरे बचे हुए हैं। इन आवासों की बुकिंग नहीं होने से इसका काम रोक दिया गया है।
जबकि 4 हजार आवास बनकर तैयार हैं, इसमें सिर्फ 35 सौ के करीब आवासों की बुकिंग हुई है। पांच सौ माकान अभी तक बुक नहीं हो पाए हैं। इन माकानों को बेचने के लिए निकाय स्तर पर कई बार प्रयास किए गए, लेकिन आवास खरीदने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। भोपाल में लगभग 4 हजार और इंदौर में 5 हजार आवास हैं, जिन्हें निगम को बेचना है।


निकाय करेंगे आवासों की मार्केटिंग
नगर निगम के कर्मचारी आवास बेचने के लिए मार्केटिंग करेंगे। यह सरकारी विभाग, निगम मंडल, संघ सहित अन्य शासकीय संस्थाओं से संपर्क करेगा और अपने प्रस्ताव के संबंध में उन्हें जानकारी देगा। इसके अलावा निजी संस्थाओं से भी आवास बेचने के लिए संपर्क किया जाएगा, लेकिन निजी संस्थाओ को आवास के साथ जमीन की कीमतें भी देनी होगी। जमीन की कीमतों का निर्धारण कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार तय किया जा सकेगा।

आवास बुकिंग के बाद निर्माण
जैसे जैसे आवास बुक होंगे वैसे-वैसे आवास का निर्माण किया जाएगा। जो आवास बुक हो चुके हैं, उसका निर्माण 6 माह से लेकर एक साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा परिसर में सड़क, पानी, बिजली, सीवेज लाइन, नाली, पानी निकासी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं निकाय को उपलब्ध कराना होगा। परिसर की बाउंडबाल का निर्माण भी आवास सके साथ ही नगरीय निकायों को करना होगा।
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