मंगलवार को जैसे ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राजनैतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो उठी। खासतौर पर राज्य निर्वाचन आयोग में जबर्दस्त गहमागहमी रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मेें राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं सो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तुरंत ही एक बैठक बुलाकर आवश्यक तैयारियों का जायजा ले लिया. बुधवार को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई गई जिसमें चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई।
राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए तो हम आज ही तैयार हैं। 12 जून तक एक चुनाव करा लिया जाएगा जबकि 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त आज की तारीख में नगरीय निकाय चुनाव कराना आसान है, इसमें आरक्षण और परिसीमन दोनों हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण शेष है। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आयुक्त ने यह भी कहा कि चुनाव हर हाल में जून में होंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के लोकल बॉडी इलेक्शन कराने का आदेश दिया है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं।