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उत्तराखंड-महाराष्ट्र ने पेश की नीति रोक हटी, मप्र के पास नीति ही नहीं

locationभोपालPublished: Sep 06, 2018 03:38:55 pm

Submitted by:

Krishna singh

ठोस कचरा निपटान: सुप्रीम कोर्ट में अब तक पेश नहीं किया हलफनामा, तीन लाख रुपए लगा था प्रदेश पर जुर्माना

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भोपाल. ठोस कचरे के निपटारे को लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में नीति पेश कर दी है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों राज्यों में निर्माण पर लगी रोक को हटा लिया है, लेकिन मध्यप्रदेश ने कोई अपील ही नहीं की। न कोई हलफनामा पेश किया। मध्यप्रदेश के पास ठोस कचरे के निपटारे को लेकर कोई नीति ही नहीं है। गौरतलब है कि पूर्व में मध्यप्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में नीति की बजाए एक्शन प्लान दिया था, जिसे कोर्ट ने नकार कर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। फिर भी अब तक मध्यप्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफ नामा या याचिका पेश नहीं की है। हालांकि मप्र ने कचरा प्रबंधन नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा।

 

ये है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को ठोस कचरे के निपटारे के लिए नीति न बनाने पर नाराजगी जताई। मप्र, आंध्र, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और 10 जुलाई को कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर हलफनामा न देने पर राज्यों पर जुर्माना लगाया था। किस पर कितना जुर्माना: मप्र उत्तराखंड, महाराष्ट्र पर तीन तीन लाख रुपए जुर्माना लगाया। नौ राज्यों मेघालय, ओडिशा, केरल, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और गोवा पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना लगा था, जबकि आंध्रप्रदेश पर पांच लाख।

 

अब आगे क्या
मप्र जल्द सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जवाब पेश कर सकता है कि वह एक्शन प्लान के हिसाब से काम कर रहा है, जल्द ही नीति तैयार कर लेगा। नीति नहीं होने से मप्र को तीन लाख जुर्माना भरना पड़ सकता है। निर्माण पर लगी रोक हटाने के लिए जरूर प्रदेश प्रयास करेगा।

 

ठोस कचरा प्रबंधन नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसका प्रकाशन कर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे।
-लोकेश जांगिड़, उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग

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