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वाहन डीलरों को रोज बताना होगा कितनी हुई बिक्री, ट्रेड सार्टिफिकेट लेना अनिवार्य

locationभोपालPublished: Feb 17, 2020 09:09:30 am

परिवहन आयुक्त से मिलकर डीलर्स एसोसिएशन ने गिनाई समस्याएं

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Second hand cars


पोर्टल पर प्रतिदिन जानकारी अपलोड करने के लिए मांगा अतिरिक्त समय

भोपाल।
परिवहन टैक्स की रियल टाइम गणना करने के लिए वाहन विक्रेता और कंपनी के डीलर्स को अब प्रतिदिन विभागीय पोर्टल पर बिक्री दर्ज करना होगी। ऐसा नहीं करने पर डीलर्स को परिवहन विभाग की ओर से दिया जाने वाला ट्रेड सार्टिफिकेट निरस्त कर दिया जाएगा। ट्रेड सार्टिफिकेट की अनिवार्य शर्तों को शिथिल करने की मांग लेकर शुक्रवार को भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (बाडा) के अध्यक्ष आशीष पांडे, विशाल जौहरी, राहुल मलिक, रमेश नैनवानी ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वी. मधुकुमार से मिलकर उन्हें अपनी परेशानियां बताईं। डीलर्स ने कहा कि प्रतिदिन बिक्री का हिसाब करने में अतिरिक्त समय निकालना होगा जिससे व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। एक साथ कंपनी से आए वाहनों का एक्स शोरूम कीमत पोर्टल पर दर्ज करना व्यवहारिक नहीं है। कीमतों में इजाफा केंद्र एवं राज्य सरकारों के टैक्स से प्रभावित होता रहता है। इन दिक्कतों की वजह से पोर्टल पर प्रतिदिन की जानकारियां अपलोड करने के नियम में छूट दी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि नए वित्तीय वर्ष से ट्रांसपोर्ट विभाग ने सभी वाहन डीलर को टे्रड सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया है। इसमें यदि शहर के भीतर उनकी कोई शाखा (ब्रांच) है तो भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसी तरह वाहन विक्रेताओं को एक्स शोरूम प्राइज वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
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