प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में शामिल 5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को 25 हजार उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री का वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। पात्र परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य, उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त कर सकता है। प्रदेश की लगभग 24 हजार 500 उचित मूल्य दुकान, जिन पर नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है, से हितग्राही की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन से करने के बाद राशन का वितरण किया जाता है, ताकि पात्र हितग्राही का राशन अन्य कोई व्यक्ति न ले सके।
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आईरिस स्केन से सत्यापन की व्यवस्था
पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन के आइरिस स्केनर से सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को पात्रता अनुसार एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याणअन्न योजना से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण के लिये हितग्राहियों को चालू माह के साथ आगामी माह की 10 तारीख तक राशन का वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राही को पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
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आईरिस स्केन से सत्यापन की व्यवस्था
पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन के आइरिस स्केनर से सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को पात्रता अनुसार एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याणअन्न योजना से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण के लिये हितग्राहियों को चालू माह के साथ आगामी माह की 10 तारीख तक राशन का वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राही को पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।