माल तो वापस लेना ही होगा, क्योंकि यह consumer protection act का खुला उल्लंघन है। क्या है consumer protection act 2019
उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का समान चुनने का अधिकार है और पसंद नहीं आने पर उसे बदलने या वापस करने का अधिकार है।
– consumer forum में कोई भी व्यक्ति खुद जाकर शिकायत कर सकता है।
– कलेक्टोरेट में भी शिकायत कर सकते हैं।
– CM Helpline भी है। रुपए वापस करें या सामान बदलकर दें
व्यापार में consumer ही सर्वेसर्वा होता है। कोई भी दुकानदार इस तरह नहीं लख सकता कि बिका माल वापस नहीं होगा। खरीदार को यदि वस्तु पसंद नहीं आई तो उसे वापस करने का हक है। दुकानदार उसे सामान बदलकर दे सकता है या रुपए वापस कर सकता है।
– सतीष गंगराडे, अध्यक्ष, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ
consumer को दुकानदार से किसी प्रकार की बिल या सामान संबंधी शिकायत है तो वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। कलेक्टोरेट में आकर भी शिकायत कर सकते हैं। इसका निराकरण फोरम में ही होगा। सीएम हेल्पलाइन में 15 शिकायतें हैं, सभी को उपभोक्ता फोरम भेजा गया है।
– ज्योति शाह नरवरिया, जिला आपूर्ति अधिकारी, भोपाल
यह अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है
कोई भी विक्रेता अगर बिल पर यह लिखता है कि बिका माल वापस नहीं होगा तो यह अनुचित व्यापार की श्रेणी में आता है। यह consumer protection act 2019 का उल्लंघन है। consumer forum में इसको लेकर शिकायत की जा सकती है। इसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। अगर क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है तो फिर सजा का प्रावधान भी है।
– दीपेश जोशी, एडवोकेट, उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ
इस तरह की शर्त लगाना उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन है। कई बार उपभोक्ता, जानकारी के अभाव में माल वापस नहीं करता। जबकि उपभोक्ता कानून में ग्राहकों को कई अधिकार दिए गए हैं। इसे जानना उपभोक्ता वर्ग के लिए जरूरी है। सामान खरीदने के बाद यदि वस्तु वारंटी पीरियड में है तो दुकानदार को उस सामान को वापस लेना ही होगा।
-मुुकुल शर्मा, उपभोक्ता मामलों के जानकार