गुरुवार दोपहर को कोतवाली थाने पहुंचीं जावरा जिला रतलाम निवासी प्राची शर्मा ने बताया कि उसकी शादी 14 जून 2018 को भोपाल के अरोरा कॉलोनी निवासी सजल उपाध्याय से हुई थी। शादी के आठ दिन बाद ही ससुराल पक्ष के लोग प्रताडि़त करने लगे। पति ने उसके बैंक एकाउंट से रुपए भी निकाल लिए, ज्वेलरी भी रख ली और शैक्षणिक दस्तावेज भी छुड़ा लिए। जिसके कारण वो आगे की पढ़ाई तक नहीं कर पा रही है। उसने जावरा कोर्ट में भरण पोषण का केस लगाया था। जिसके बाद कोर्ट ने भरण पोषण वसूली वारंट जारी किया है। वर्तमान में सजल उपाध्याय खंडवा पीडब्ल्यूडी में एसडीओ के पद पर पदस्थ है, इसलिए कोर्ट ने वसूली वारंट कोतवाली थाने को प्रेषित किया है। ससुराल पक्ष रसूखदार है, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही।
15 दिसंबर तक का समय दिया कोर्ट ने
कोतवाली थाना प्रभारी बलजीतसिंह बिसेन ने बताया कि युवती स्वयं ही जावरा कोर्ट से वसूली वारंट लेकर आईं हैं। हमारे पास कोर्ट से विधिवत वारंट आएगा, उसके बाद संबंधित को रुपए भरने के लिए सूचना दी जाएगी। कोर्ट ने वसूली के लिए वारंट में १५ दिसंबर तक समय दिया है। २.४० लाख रुपए की वसूली कर युवती को देना है। युवती ने आते से पति की गिरफ्तारी की मांग करना शुरू कर दी। १५ दिसंबर से पहले उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। युवती और उसके माता-पिता को समझा दिया गया है।