इनको नहीं मिलेगा हक
. शासकीय परियोजना और प्रायोजनों के लिए छोड़ी गई जमीनें
. नदी, नाला या जलसंग्रहण के लिए छोड़ी गई जमीन हो-ऐसे 205 आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं
. धार्मिक संस्था, माफी या औकाफ की जमीन हो।
. पार्कोंए खेल के मैदानों, सड़कों, गलियों या किसी अन्य सामुदायिक उपयोग की हो
. राजस्व वन भूमि, छोटे बड़े झाड़ के जंगल हों।
इतना प्रतिशत और भू भाटक देना होगा
.आवासीय जमीन पर.
. 150 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के लिए वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन का 5 प्रतीशत के बाराबर प्रीमियम और भू भाटक देना होगा।
. 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के लिए वर्तमान गाइडलाइन का 10 प्रतिशत तक प्रीमियम और भू भाटक देना होगा।
. 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के लिए बाजार मूल्य का 100 फीसदी प्रीमियम और भूभाटक देना होगा। व्यावसायिक जमीन पर.. 20 वर्गमीटर तक के भूखंड पर बाजार मूल्य का 25 फीसदी प्रीमियम और भू भाटक देना होगा।
. 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के लिए बाजार मूल्य का 50 फीसदी प्रीमियम और भू भाटक चुकाना होगा।
. 100 वर्ग मीटर से अधिक पर बाजार मूल्य का 100 फीसदी प्रीमियम और भू भाटक देना होगा।
वर्जन.
अर्बन सीलिंग की जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी है। काफी लोगों को राहत मिल चुकी है। शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे उस आधार पर और लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा।अविनाश लवानिया, कलेक्टर