scriptबिना रजिस्ट्रेशन के 18 प्लस वालों को नहीं लगेगी वैक्सीन | Without registration, 18 plus people will not be vaccinated | Patrika News

बिना रजिस्ट्रेशन के 18 प्लस वालों को नहीं लगेगी वैक्सीन

locationभोपालPublished: May 27, 2021 08:53:22 am

Submitted by:

Hitendra Sharma

नगर निगम वाले शहरों में 18 प्लस वालों को रजिस्ट्रेशन जरूरी, प्रीबुकिंग के बाद लगेगी वैक्सीन

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भोपाल. केन्द्र सरकार द्वारा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन (टीका) लगाने की छूट दी गई है, लेकिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जबलपुर जैसे महानगरों सहित नगर निगम वाले शहरों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, कटनी, देवास, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन में टीका लगवाने से पहले पंजीयन कराना जरूरी होगा। जिला मुख्यालयों के केन्द्रों पर भी 100 फीसदी एडवांस बुकिंग पर ही टीकाकरण होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बुधवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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आदेश के मुताबिक 18 प्लस के टीकाकरण के लिए पहले से पंजीयन कराने वाले हितग्राहियों के न पहुंचने पर शाम 4 बजे के बाद ही ऑनसाइट पंजीयन कर टीका लगाया जा सकेगा, लेकिन टीकाकरण सत्र की क्षमता से 20 फीसदी अधिक लोगों को ही टीके लगाए जा सकेंगे।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द पकड़ बनाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन के लिये एक तरफ तो जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिये व्यवस्थाओं को भी सुलभ करने के प्रयास कर रही है। इसी तर्ज पर वैक्सीनेशन के नियमों में एक बदलाव किया गया था।

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26 मई से बदली थी व्यवस्था
18 से 44 साल तक के आयु वर्ग के लोगों के लिये प्रदेश बदली गई वैक्सीनेशन की व्यस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार देर शाम को आदेश जारी किये गए हैं। हालांकि, ये व्यवस्था लोगों के लिये बुधवार 26 मई से प्रभावी होगी, जिसके तहत विशेष आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकेंगे।

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को दी ये छूट
सरकारी जानकारों की मानें, तो केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को ये छूट दी गई है कि, वो वैक्सीन की उपलब्धता और व्यवस्था के हिसाब से ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी लागू कर सकते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य ऑन-साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर सकते हैं। ये राज्यों पर निर्भर है कि, वो अपने यहां ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं। ।

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