इसके तहत सरकार अब महिलाओं के लिए स्पेशल वन-टच-एप लांच करेगी। यह एप महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो किसी भी संकट के समय मोबाइल पर केवल एक टच से ही सुरक्षा उन तक पहुंचा देगी।
इस स्पेशल एप को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा आईटी विभाग की मदद से तैयार किया जा रहा है। इसे ‘अलर्टÓ नाम दिया गया है।
अमेरिका के मॉडल पर –
विधि मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि अमेरिका की तर्ज पर सरकार का आईटी डिपार्टमेंट अलर्ट नाम से एक मोबाइल एप तैयार कर रहा है। इस अलर्ट एप को किसी भी मोबाइल में आसानी से इंस्टाल किया जा सकेगा। एप में मौजूद वन टच बटन को टच करने से कुछ मिनटों के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच जाएगी।
एेसे करेगा काम- अलर्ट नाम के इस सॉफ्टवेयर को महिलाएं अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकेंगी। खतरा भांपते ही इसका बटन दबाते ही पुलिस कंट्रोल रुम में इसका मैसेज चला जाएगा। इसमें संबंधित महिला की लोकेशन भी पता चल जाएगी। कंट्रोल रुम तत्काल उस लोकेशन के आस—पास घूम रही 108 पीसीआर वैन को सूचना देगा। ऐसे में चंद मिनटों में महिलाओं को पुलिस सुरक्षा मिल जाएगी।
एप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा-
अलर्ट एप को मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी कुछ सामान्य जानकारियों को एप में दर्ज करना होगा। रजिस्ट्रेशन होते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर अलर्ट बटन नजर आने लगेगा।
इतना ही नहीं, आपका मोबाइल जीपीएस तकनीक की मदद से पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 100 से जुड़ जाएगा। किसी आपातकालीन परिस्थति में जैसे ही आप अलर्ट बटन को प्रेस करेंगी, तत्काल आपका संदेश और लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूप पहुंच जाएगी।
पुलिस कंट्रोल रूप आपकी लोकेशन के इर्द गिर्द मौजूद पुलिस कर्मियों के साझा करते हुए जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने के निर्देश देगी। जिसके बाद, आपके मोबाइल की जीपीएस लोकेशन की मदद से पुलिस बिना समय गवाए आप तक मदद के लिए पहुंच जाएगी।
इंटरनेट के बिना भी करेगा काम- अलर्ट सुविधा में हिंदी, अंग्रेजी, के साथ दूसरी भाषाओं में संदेश लिखने, ऑडियो और वीडियो की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, इंटरनेट नहीं होने की स्थिति में भी वन टच अलर्ट सुविधा काम करेगी।
इनका कहना-
महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह देश का पहला एप होगा जो महिलाओं को सुरक्षा कवच देगा। मध्य प्रदेश सरकार नवंबर में इस सुविधा को महिलाओं के लिए लांच कर देगी। – पीसी शर्मा, मंत्री, विधि विभाग, मप