भोपाल

यलो कार्ड दिखाते ही मिल जाएगा पुलिस का ‘ग्रीन सिग्नल’

सुविधा: वाहन मालिकों के लिए यलो कार्ड सुविधा का शुभारंभ, कार्डधारक को नहीं दिखाने होंगे पुलिस को दस्तावेज

भोपालAug 09, 2018 / 07:25 am

Rohit verma

Yellow card facility for automobile owners

भोपाल। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत वाहन मालिकों की सुविधा के लिए स्मार्ट यलो कार्ड का राजधानी में बुधवार को शुभारंभ हुआ। आइजी जयदीप प्रसाद ने रेतघाट यातायात सहायता केन्द्र में इसका शुभारंभ किया। स्मार्ट कार्ड को वाहन चालक हमेशा अपने ओरिजनल लायसेंस के साथ पुलिस चेकिंग के दौरान प्रस्तुत करेगा। कार्ड देखकर ही पुलिस आपको जाने देगी। इससे पुलिस, वाहन मालिक दोनों का वक्त बचेगा। आइजी जयदीप प्रसाद ने कहा कि यह कार्ड अभी शहरभर में मान्य होगा। आगे इसे भोपाल जोन में लागू किए जाने का प्लान है।

ऐसा होगा स्मार्ट यलो कार्ड
पीले रंग का एटीएम के आकार का लेमिनेटेड कार्ड होगा। कार्ड पर दो क्यूआर कोड होंगे, एक में वाहन और वाहन मालिक की डिटेल और दूसरे में वाहन मालिक के पते और संपर्क की डिटेल होगी। कार्ड पर वाहन मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, यलो कार्ड सीरियल नंबर, कार्ड इश्यु और एक्सपायरी डेट होगी। कार्ड पर भोपाल पुलिस का मोनो, जारी करने वाले पुलिस अधिकारी के डिजिटल साइन होंगे। कार्ड 10 साल तक मान्य होगा, लेकिन बीमा पालिसी खत्म होने पर यह अमान्य हो जाएगा।

 

इन दो तरीके से बनवाएं अपना कार्ड
1- दफ्तर: ट्रैफिक थाना, नार्थ एसपी आफिस, पुराना हबीबगंज थाना भवन, गोविंदपुरा थाना में यलो कार्ड के आवेदन लिए जाएंगे। आप इन स्थानों पर जाकर कार्ड बनवा सकते हैं।
2- इ-यलो कार्ड: पुलिस के वाट्सएप नंबर-9285155100 पर यलो कार्ड बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज की फोटो कॉपी भेजनी होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद कार्ड बनकर आपको मिल जाएगा।

तीन दस्तावेज होने पर ही बनेगा कार्ड
1- वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड
2- वाहन की बीमा पॉलिसी
3- वाहन मालिक का आधार नंबर
 

यलो कार्ड की फीस
प्रति कार्ड शुल्क 25 रुपए
डुप्लीकेट प्रति सहित 50 रुपए


कार्ड से वाहन मालिक को यह फायदा
-ओरिजनल पेपर रखने से मुक्ति।
-वाहन चोरी होने पर ओरिजनल दस्तावेज चोरी होने का खतरा कम हुआ।
– पुलिस जांच में कम वक्त लगेगा।

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