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दरिंदे ने कोर्ट रूम में कबूला गुनाह, बोला मुझे फांसी पर लटका दो

locationभोपालPublished: Jun 12, 2019 10:16:02 pm

पुलिस ने एक दिन में पेश किया 108 पेज का चालान, बनाए 40 गवाह…

rajasthan high court news

Three brothers who beat up Six-month rigorous imprisonment

भोपाल। कमलानगर थाना अंतर्गत 09 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दरिंदे विष्णु भमोरे ने कोर्ट रूम में जज के सामने अपनी करतूत कबूली। कोर्ट रूम में दरिंदा बोला मैडम मुझे फांसी पर लटका दो। जिला अदालत में बुधवार को विष्णु को जेल से पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने विष्णु के खिलाफ 108 पेज का चालान पेश किया।
ये है पूरा मामला:

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नेहरू नगर पुलिस कॉलोनी के पास स्थित एक कॉलोनी से 9 वर्ष की बच्ची शनिवार रात करीब 8.00 बजे लापता हुई थी और रविवार तड़के घर के पास एक नाले में उसका शव मिला। बच्ची के चेहरे पर ब्लेड के निशान थे। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का भी अमानवीय चेहरा सामने आया है। बच्ची के पिता रात 9:30 बजे कमला नगर थाने पहुंचे थे। वहां मौजूद एएसआई देव सिंह ने उनकी मदद करना तो दूर, गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की।
इसके बाद वहां के पार्षद के कहने पर एएसआई देव सिंह इन सभी पुलिसकर्मियों के साथ शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब 10:30 बजे बच्ची के घर पहुंचे। कुछ देर रुके और बिना सर्चिंग किए वापस आ गए। इस दौरान सिपाही रूप सिंह ने बच्ची के पिता से कहा कि वह किसी के साथ भाग गई होगी। वहीं इस दौरान पुलिस की ओर से पीड़ित परिवार से चाय व नाश्ते की भी डिमांड की गई थी।
पॉक्सो के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की अदालत में भारी सुरक्षा के बीच विष्णु को शाम करीब 4 बजे पेश किया गया। जज के सवाल पर विष्णु बोला परिवार में मां है,जो गांव में रहती है।
ऐसा क्यों किया के जवाब में विष्णु बोला मैंने एक क्वार्टर दारू पी थी दारू के नशे में गलती हो गई, मुझे फांसी दे दो। इस पर जज ने कहा कि तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा कि तुम्हें अफसोस है। वकील करना है या नहीं पूछने पर विष्णु बोला मैं वकील नहीं कर सकता। इस पर जज ने विधिक सेवा से वकील नियुक्त करने के निर्देश दिए। मामले में सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की गई है।
सरकारी वकील सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि विष्णु के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म, साक्ष्य छुपाने, सहित पाक्सो एक्ट के तहत चालान पेश किया गया है। पुलिस ने 40 गवाहों के बयान लिए हैं। आरएफएसएल रिपोर्ट, चालान के साथ पेश की गई है। डीएनए रिपोर्ट के लिए सैंपल सागर भेजे गए हैं।
पुलिस को दिए मेमोरेंडम में विष्णु ने बताया है कि 8 जून की रात करीब साढे 8 बजे झुग्गी के बाहर खडा था। पडोस में रहने वाली मासूम घर से सामान लेने निकली थी। वापस लौटते समय मासूम को मुंह पकडकर अपनी झुग्गी में खींच लिया था। झुग्गी में मुंह और गला दबाकर दुष्कर्म किया। गला दबाने से उसकी मौत हो गई। बाद में सुबह करीब 5 बजे शव ले जाकर नाले में फेंक दिया था।
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