अदालत ने हत्या के मामले में 53 गवाहों की गवाही और 94 दस्तावेजों के आधार पर पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई। पांच दोषियों में संजय प्रस्टी, अजीत प्रस्टी, अरुण प्रस्टी, आलेख प्रस्टी और डोला बोइतेई शामिल हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मलिक ने कहा कि आनंदपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
भुवनेश्वर•Mar 07, 2024 / 06:16 pm•
Rabindra Rai
94 दस्तावेजों के आधार पर पांच को मौत की सजा
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