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ओडिशा हाईकोर्ट ने जताया सरकारी मुलाजिमों के पहनावे पर एतराज, जींस-टीशर्ट पहनकर आने से रोका

महाधिवक्ता ने पत्र में कहा है कि कैजुअल ड्रेस में कोर्ट आने वाले (Odisha News) अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्रेस पर हाईकोर्ट (Odisha High Court ) ने एतराज जताया है…

भुवनेश्वरOct 19, 2019 / 09:32 pm

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ओडिशा हाईकोर्ट ने जताया सरकारी मुलाजिमों के पहनावे पर एतराज, जींस-टीशर्ट पहनकर आने से रोका

(भुवनेश्वर): अब ओडिशा सरकार के मुलाजिम हाईकोर्ट में किसी भी कामकाज के सिलसिले में पेश होने के दौरान जींस—टीशर्ट पहनकर कोर्ट नहीं जा सकेंगे। ओडिशा सरकार महाधिवक्ता की ओर से मुख्यसचिव असित त्रिपाठी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का कोर्ट में पेश होने के दौरान ड्रेसकोड होना चाहिए जिसे पहनकर ही वे कोर्ट आएं।


महाधिवक्ता ने पत्र में कहा है कि कैजुअल ड्रेस में कोर्ट आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्रेस पर हाईकोर्ट ने एतराज जताया है। उनका यह भी कहना है कि कभी कभी सरकारी लोगों की ड्रेस से एक चिड़चिड़ापन का माहौल सा उत्पन्न हो जाता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इन लोगों को ड्रेस कोड में होना चाहिए। इस मामले पूर्व डीजीपी संजीव मारिक ने कहा कि ड्रेसकोड लागू किया जाना चाहिए। खासकर पुलिस महकमा और प्रशासनिक अधिकारियों को इसका अनुशरण करना चाहिए।

 

इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अक्सर देखा गया है कि हलफनामा और जवाबी हलफनामा तक दायर करने में हीलाहवाली की जाती है। कोर्ट की हिदायत के बाद भी काफी विलंब से यह काम किया जाता है। पत्र मिलने के बाद ही राज्य सरकार ने महकमे से समय पर हलफनामे दायर करने को कहा है साथ ही ड्रेस कोड का भी पालन करने को कहा है।

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