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ओडिशा: वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिया यह निर्देश

locationभुवनेश्वरPublished: Oct 23, 2019 05:37:36 pm

Submitted by:

Prateek

ओड़िशा हाईकोर्ट (Odisha High Court) बार एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों से जुड़े वकील बीती 14 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल एक नवम्बर 2019 तक चलेगी…

ओडिशा: वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिया यह निर्देश

ओडिशा: वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिया यह निर्देश

(कटक): ओड़िशा हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीमकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वकीलों की हड़ताल से वादकारियों के मुकदमों की सुनवाई में अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती केन्द्र सरकार करे पर मुकदमों की सुनवाई बाधित नहीं होनी चाहिए।


मालूम हो की सुप्रीमकोर्ट कॉलिजियम द्धारा ओड़िशा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के विरोध में ओड़िशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत अन्य संगठनों से जुड़े वकील बीती 14 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल एक नवम्बर 2019 तक चलेगी। सुप्रीमकोर्ट ने जरूरत पड़ने पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के निर्देश केंद्र को दिए हैं। मामले पर 24 को भी सुनवाई जारी रहेगी।


कोर्ट का कहना है कि राज्य की पुलिस के विफल होने पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। जस्टिस एसके कॉल और केएम जोसेफ की दो सदस्यीय खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। ओड़िशा हाईकोर्ट की तरफ से वकील शिवशंकर मिश्र पेश हुए हैं। सुप्रीमकोर्ट ने उनसे 2 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।

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