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Lockdown 4.0: सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी कपड़े की दुकानें, तीन दिन खुलेंगी कॉस्मेटिक की दुकानें

locationबिजनोरPublished: May 20, 2020 10:34:54 am

Submitted by:

sharad asthana

Highlights

पूरे देश में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें
मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी चश्मे की दुकानें

 

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बिजनौर। पूरे देश में जहां लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, वहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्य में लॉकडाउन संबंधित नियमों में राहत देने की छूट दे दी है। इसको लेकर राज्य सरकारें खुद नियम बना सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को अपने जिले में रणनीति बनाकर इस लॉकडाउन में छूट देने के लिए कहा है। जनपद बिजनौर में चौथे चरण के लॉकडाउन में डीएम ने बाजार खोलने के लिए तीन चरणों में बांटा है।
बिजनौर को मिली राहत

बिजनौर डीएम रमाकांत पांडे ने लॉकडाउन के दौरान जनपद बिजनौर को राहत पहुंचाते हुए 7 दिनों को तीन भागों में बांटा है। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिट्टी के बर्तन, कपड़े की दुकान, कोयले व हार्डवेयर की दुकान खुलेंगी। ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
रविवार को भी खुलेंगी दुकानें

मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को घड़ी, चश्मे, टीवी रिपेयरिंग, कॉस्मेटिक, टीवी, फ्रिज आदि की दुकानें खुलेंगी। जूते, चप्पल, टायर ट्यूब, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग, अटैची, बर्तन व जनरल स्टोर की दुकानें खुलेंगी भी इन तीन दिनों में खुलेंगी। रविवार को इनके अलावा बाकी सभी दुकानें खुलेंगी। ये सभी दुकान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध

डीएम रमाकांत पांडे ने बताया कि तंबाकू और निकोटिन युक्त पान मसाला विक्रय पर पूरी तरीके से पहले की भांति ही प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के पान मसाला खाकर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रत्येक दिन समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। साथ ही संपूर्ण जनपद में साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे। ब्यूटी पार्लर व हेयर कटिंग सैलून की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ये हैं शर्तें

व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के सेल्समैन अनिवार्य रूप से मास्क हेड कवर जरूर पहनेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दुकानदार जिम्मेदार होंगे। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों के लिए सैनिटाइज की व्यवस्था भी आवश्यक होगी। जनपद में रेस्त्रां या मिठाई की दुकान खुलेंगी लेकिन केवल होम डिलीवरी ही दुकान से की जा सकती हैं। अन्यथा इन दुकानों पर किसी तरह की कोई भी बिक्री नहीं होगी।
ये है दुकानों का शेड्यूल

सोमवार,बुधवार,शुक्रवार

कपड़े की दुकान
इलेक्ट्रॉनिक की दुकान
हार्डवेयर की दुकान
मिट्टी के बर्तन की दुकान
कोयले की दुकान

मंगल, गुरुवार, शनिवार
घड़ी व चश्मे की दुकान
टीवी रिपेयरिंग की दुकान
ऑटो पार्ट्स
जूते—चप्पल की दुकान
फर्नीचर की दुकान
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