दरअसल, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह वारदात बिजनौर जिले के बढ़ापुर क्षेत्र की है। पीड़िता का कहना है कि उसका निकाह छह वर्ष पहले आरिफ से हुआ था। वह आरिफ के परिवार के साथ ही गांव में रहती है। जबकि शौहर आरिफ मुंबर्इ में काम करता है। पीड़िता ने बताया कि निकाह के बाद से ससुराल पक्ष के लोग अक्सर दहेज कम लाने की बात कहते हुए उसका उत्पीड़न करते थे। ससुर व जेठ अक्सर पति की गैरमौजूदगी में उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। उसने इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पीड़िता का कहना है कि 20 और 23 अगस्त की रात तो ससुर ने सभी हदें पार कर दीं। ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। उसने जब अपने पति आरिफ को मुंबई फोन लगाया तो पति ने उसकी बात सुनने के बजाय अपने परिजनों का ही साथ दिया और उसे तीन तलाक दे दिया। इस मामले में एसपी ग्रामीण के आदेश पर पुलिस ने पीड़िता के पति, जेठ और ससुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।