निजी विद्यालयों को जनवरी 2018 तक फीस निर्धारित कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश है। इस फीस का शिक्षक-अभिभावक बैठक में अनुमोदन कर रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को देनी है। जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से यह रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जानी है। ऐसे नहीं करने वाले निजी विद्यालयों की पोर्टल में आगे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। निजी स्कूलोंं का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथा चालू वित्तीय वर्ष में किसी तरह का भुगतान नहीं हो सकेगा।
प्रदेश के निजी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम २०१६ में विद्यालय स्तरीय कमेटियों का गठन कर पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। फीस विनियमन कानून के तहत स्कूलों में फीस निर्धारण कर जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट दी जा रही है।
स्कूल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर विद्यालय स्तरीय समिति की ओर से फीस का निर्धारण किया जा रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र से इस कानून के तहत निर्धारित फीस लागू की जाएगी। विद्यालयों में स्तरीय फीस निर्धारण समिति प्रबंधन की ओर से निर्दिष्ट व्यक्ति की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इस समिति में प्राचार्य समिति का सचिव तथा तीन अध्यापक सदस्य बनाए गए हैं।
ये बनेगी त्रि-स्तरीय समितियां
विद्यालय स्तरीय हर समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक १५ अगस्त से पूर्व होना अनिवार्य है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय समिति होगी। इसमें उप निदेशक माध्यमिक अध्यक्ष होंगे। राजस्व खण्ड अधिकारी पदेन सचिव तथा संभागीय आयुक्त की ओर से नामांकित निजी स्कूलों के प्रतिनिधि एवं अभिभावक प्रतिनिधि होंगे।
विद्यालय स्तरीय हर समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक १५ अगस्त से पूर्व होना अनिवार्य है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय समिति होगी। इसमें उप निदेशक माध्यमिक अध्यक्ष होंगे। राजस्व खण्ड अधिकारी पदेन सचिव तथा संभागीय आयुक्त की ओर से नामांकित निजी स्कूलों के प्रतिनिधि एवं अभिभावक प्रतिनिधि होंगे।
विद्यालय स्तरीय समिति के मामलों की सुनवाई मण्डल स्तरीय समिति करेगी। तीसरी समिति राज्य स्तरीय होगी। इसमें वरिष्ठ शासन सचिव की अध्यक्षता में दोनों निदेशक मा. व प्रा. सदस्य होंगे।
सुरेन्द्रसिंह भाटी, अनुभाग अधिकारी मा. शिक्षा. निदेशालय बीकानेर
सुरेन्द्रसिंह भाटी, अनुभाग अधिकारी मा. शिक्षा. निदेशालय बीकानेर