राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों को पेंशन खुद फण्ड अर्जित कर देने को कहा गया। विवि पेंशन देने में असमर्थ है। यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। स्थिति यह है कि २०१५ से सेवानिवृत्त किसी भी कार्मिको देय लाभ की राशि नहीं मिली है। इस बीच न्यायालय ने राज्य सरकार को जयपुर मेट्रो की जमीन के बदले राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस नए आदेश से पेंशनर्स को दो माह की पेंशन और मिल सकेगी। अभी तक न्यायालय के आदेश से १४ माह की पेंशन का भुगतान हुआ है। यह राशि राज्य सरकार ने मेट्रो की जमीन के पैसे विवि को मिलने पर कटौती की शर्त पर दी है।
राशि देने के निर्देश
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि के पेशनर्स को दो माह की पेंशन राशि देने के न्यायालय ने आदेश दिए हैं। इस राशि की डिमांड राज्य सरकार से की जाएगी।
प्रो. बीआर छीपा, कुलपति, एसकेआरयू बीकानेर
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि के पेशनर्स को दो माह की पेंशन राशि देने के न्यायालय ने आदेश दिए हैं। इस राशि की डिमांड राज्य सरकार से की जाएगी।
प्रो. बीआर छीपा, कुलपति, एसकेआरयू बीकानेर
यह है स्थिति
जनवरी-२०१४ के बाद से पेंशन का भुगतान नहीं।
२०१५ से सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय लाभ नहीं।
कार्मिकों की २२ माह से ८८ करोड़ की पेंशन राशि बकाया।
न्यायालय के आदेश पर सरकार ने पेंशन के लिए दी टुकड़ों मेें राशि।
हर बार मेट्रो की जमीन से मिलने वाली राशि के बदले दिया भुगतान।
कुल पेंशनर्स १२६९ हैं। इनमें कृषि विवि बीकानेर के १०८१, जोबनेर के १६७ तथा जोधपुर के २१ कार्मिक शामिल हैं।