इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों में दी छूट को वापस प्रतिबंध लगाकर सभी विभागों को ये निर्देश दे दिए कि अब अगर किसी विभाग को तबादले करने हैं तो पहले इसका औचित्य बताते हुए प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी होगी। प्रशासनिक विभाग के इन आदेशों के बाद ये तय हो गया है कि शिक्षा विभाग में इस शिक्षण सत्र में तो तबादले होना संभव नहीं है।
अगर शिक्षा मंत्री भी चाहे तो उन्हें मुख्यमंत्री से लेकर सामान्य प्रशासनिक विभाग तक से तबादलों की छूट लेनी होगी। हालांकि सरकार अगर चाहे तो जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के बाद 11 दिसंबर से हट रही चुनाव आचार संहिता के बाद शिक्षकों के तबादले कर उन्हे अपने इच्छित स्थानों पर जाने का अवसर दे भी सकती है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब सरकार को तबादलों के लिए मिली छूट अवधि में तबादले करने ही नहीं थे तो शिक्षकों और कार्मिकों से ऑनलाइन आवेदन लेकर उनमें अपने इच्छित स्थान पर जाने की लालसा क्यों जगाई।
ये आए तबादला आवेदन आन लाइन मांगे गए तबादला आवेदनों में विभाग को कुल 36 हजार 803 शिक्षकों व कार्मिकों ने आवेदन किए जिनमें 34 हजार 730 शिक्षक वर्ग के तथा 2073 मंत्रालयिक वर्ग के कर्मचारियों ने आवेदन किए। विभाग को संवर्गवार ये तबादला आवेदन मिले हैरू.द्वितीय श्रेणी अध्यापक 16463व्याख्याता वर्ग में 13471प्रधानाचार्य व समकक्ष 3747प्रधानाध्यापक माध्यमिक 207पीटीआई सेकेंड ग्रेड 797पीटीआई फस्र्ट ग्रेड 5कोच 2पुस्तकालय अध्यक्ष सेकेंड ग्रेड 38इसके अलावा मंत्रालयिक वर्ग में वरिष्ठ सहायकों के 965कनिष्ठ सहायक 712सहायक प्रशासनिक अधिकारी 355अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 41 कुल 36803