scriptविधानसभा चुनाव-2018 : आचार संहिता लगते ही होर्डिंग्स हटाने शुरू | Assembly Elections 2018 | Patrika News

विधानसभा चुनाव-2018 : आचार संहिता लगते ही होर्डिंग्स हटाने शुरू

locationबीकानेरPublished: Oct 07, 2018 08:43:29 am

Submitted by:

dinesh kumar swami

विधानसभा चुनाव-2018 को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता ने अधिकारियों को विभिन्न कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

Assembly Elections 2018

Assembly Elections 2018

बीकानेर. विधानसभा चुनाव-२०१८ को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता ने अधिकारियों को विभिन्न कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी, सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स व पोस्टर्स को तुरन्त हटाया जाए। उन्होंने राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनीतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ व फोटो आदि भी हटाने के लिए कहा। इसके साथ ही शहर में जगह-जगह लगे होर्डिंग्स व विज्ञापन हटाना शुरू कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी, सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य राजनीतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, ख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, अध्यक्षों, सभापति, जिला प्रमुख, प्रधान तथा महापौर को आवंटित वाहनों को तुरंत अधिग्रहित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिग्रहित वाहनों को जिला कलक्टर पूल में भिजवाया जाए और आचार संहिता की पालना करवाई जाए।
नियंत्रण कक्ष स्थापित
डॉ. गुप्ता के अनुसार जिला मुख्यालय पर विधानसभा चुनाव को लेकर नियंणत्र कक्ष स्थापित किया गया है। इसके नम्बर 0151 2226031 हैं। यह 24 घन्टे चालू रहेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित शिकायत कर सकेगा।
वीसी में दिए निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव संबंधी नियमों की पालना करने के निर्देश दिए। वीसी में रेंज पुलिस महानिरीक्षक दिनेश एमएन, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी एएच गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) शैलेन्द्र देवड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
धारा १४४ लागू
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एन के गुप्ता ने शनिवार को जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 13 दिसम्बर तक प्रभावी रहेंगे। आदेश में कहा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली नहीं कर सकेंगे और ना ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।
कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही कर सकेगा। रात दस से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
कम मतदान वाले क्षेत्र चिह्नित करें
विधानसभा चुनाव-२०१८ की शनिवार को घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. एनके गुप्ता ने निर्वाचन से जुडे़ अधिकारियों से आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। शनिवार को अटल सेवा केन्द्र में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद वीसी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों को गुप्ता ने एेसे क्षेत्र चिह्नित करने के निर्देश दिए, जहां पिछले चुनाव में कम मतदान हुआ।
रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र में मतदाताओं से संवाद करें और भयमुक्त मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि किसी मतदान केन्द्र में दूरभाष व मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो उसकी जानकारी दी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करें और वहां विद्युत, पेयजल, रैम्प, बैठने की उचित व्यवस्था करें।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो