जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सभी प्रकार की पतंग , मांझे और धागे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269 और 270 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक प्रभाव में रहेगा। गौतम ने कहा कि आदेश की अनुपालना नहीं करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।