बीकानेर

नोटशीट पर आयुक्त की स्वीकृति के बिना जारी नहीं हो सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

bikaner nagar nigam- कार्यालय टिप्पणी के बिना प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकेंगे

बीकानेरJun 05, 2020 / 10:29 am

Vimal

नोटशीट पर आयुक्त की स्वीकृति के बिना जारी नहीं हो सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

बीकानेर. जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अब आयुक्त की ओर से कार्यालय टिप्पणी पर स्वीकृति के बाद ही जारी हो सकेंगे। कार्यालय टिप्पणी के बिना प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकेंगे। निगम आयुक्त डॉ. खुशाल यादव ने गुरुवार को सभी अनुभाग अधिकारी- प्रभारी को आदेश जारी कर बताया कि निगम कार्यालय की एसएसओ आईडी से जारी होने वाले सभी दस्तावेज, प्रमाण पत्र यथा राजस्थान सम्पर्क शिकायत, पीएफ चालान, जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन इत्यादि जारी करने से पहले कार्यालय टिप्पणी पर स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। आयुक्त ने आदेश में बताया कि बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी अधिकारी-प्रभारी की ओर से अगर एसएसओ आईडी का उपयोग कर कोई भी दस्तावेज जारी किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रमाण पत्र जारी होने में होगी देरी
नगर निगम में सामान्य दिनों में जन्म-मृत्यु के दो सौ से अधिक आवेदन प्राप्त होते है। इतनी संख्या में प्राप्त होने वाले आवेदनों को नोटशीट पर लेना और आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही से प्रमाण पत्र तैयार होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि आमजन को इस प्रक्रिया से परेशानी होगी। कार्यालय टिप्पणी पर स्वीकृति के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अमल में लाने से आवेदक को कई दिन बाद ही प्रमाण पत्र मिलना संभव हो सकेगा। सांख्यिकी विभाग के पास आईडी होने के दौरान भी लगभग इसी प्रकार की प्रक्रिया से आवेदकों को प्रमाण पत्र मिलने में देरी हो रही थी। आईडी निगम के पास आने के बाद आवेदकों को राहत मिलनी शुरू हुई।
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