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बालिका को 9 साल बाद मिला न्याय, बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

locationबीकानेरPublished: Sep 08, 2018 10:08:36 am

Submitted by:

dinesh kumar swami

बीकानेर. करीब नौ साल पुराने बालिका से बलात्कार मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर ३१ हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश राजेश शर्मा ने नागौर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पीछे रहने वाले आनंद (१९) पुत्र सुखराम सोनी को मामले में दोषी माना।

Convicted of rape

Convicted of rape


बीकानेर. करीब नौ साल पुराने बालिका से बलात्कार मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर ३१ हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश राजेश शर्मा ने नागौर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पीछे रहने वाले आनंद (१९) पुत्र सुखराम सोनी को मामले में दोषी माना।
उन्होंने धारा ३७६ में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए का जुर्माना, धारा ३६३ में सात वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का जुर्माना, ३६६ए में दस वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का जुर्माना, धारा ३०७ में आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड व धारा ३२३ में एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ चलेंगी। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर १९ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र पुरोहित ने १६ गवाहों के बयान करवाए तथा ४१ दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया।
बचाव की कोशिशें नाकाम रही
आरोपित की ओर से बचाव की तमाम कोशिशें नाकाम रही। अभियोजक पुरोहित के मुताबिक आरोपित ने खुद को नाबालिग बताकर न्यायालय को गुमराह किया। हाईकोर्ट में आरोपित ने दो बार इस संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन हाईकोर्ट ने आखिरकार उसे बालिग ही माना। इसके बाद उसे सजा सुनाई जा सकी।
यह है मामला
नयाशहर थाने में २९ अक्टूबर, २००९ को पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि २८ अक्टूबर, २००९ की शाम को उसके रिश्तदारी में कार्यक्रम था। उसकी दो पुत्रियां वहां गई थी। रात ग्यारह बजे तक वापस नहीं आई तो उनकी तलाश की। अगले दिन सुबह सात बजे गंगासिंह विवि के दो गार्ड उसकी बड़ी बेटी (पीडि़ता) को लेकर आए। पीडि़ता ने बताया कि आरोपित आनंद सोनी उन्हें गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के बहाने गोचर में ले गया और वहां दुष्कर्म व मारपीट की।
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