विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नरेश कुमार ठकराल ने एम्बुलेंस सुविधा के उपयोग को लेकर जारी किए आदेश में बताया है कि विशेष परिस्थितियों में जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में रेफर करने के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार एक अथवा दो 108 एम्बुलेंस-एएलएस को ही चिह्नित किया जाए। संदिग्ध मरीज को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर करवाने तथा एम्बुलेंस में कार्यरत स्टाफ को यथाआवश्यकता ट्रिपल लेयर मास्क अथवा एन-९५ मास्क व दस्ताने उपलब्ध करवाने के आदेश दिए गए है।
104 वाहन का हो उपयोग
जिले में कही पर भी मरीज में कोरोना वायरस के संभावित लक्षण पाये जाते है तो पहले जिले की उस स्थान के लिए चिह्नित रेपिड रिस्पोंस टीम या चिकित्सा विभाग की स्थानीय टीम की ओर से संदिग्ध मरीज का परीक्षण करवाया जाएगा तथा इसकी पुष्टि होने पर ही एम्बुलेंस के माध्यम से जांच, भर्ती एवं आइसोलेशन की सुविधायुक्त उस जिले में नजदीकी अस्पताल, चिकित्सा संस्थान में भिजवाया जाएगा।
आदेश में बताया है कि इसी प्रकार यदि जांच पर संदिग्ध मरीजा को होम आइसोलेशन की सलाह पर निगरानी में ही रखा जाता है तो उक्त मरीज को अस्पताल से घर भेजने के लिए यथाआवश्यकता 104 जननी एक्सप्रेस वाहनों के माध्यम से भिजवाया जाएगा।