जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी कर बताया कि दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, साथ ही सभी भवनों, मैरिज गार्डन तथा अन्य प्रकार के किसी भी स्थल पर धार्मिक, सामाजिक पारिवारिक सहित समस्त प्रकार के समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। गौतम ने बताया कि सभी धार्मिक पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे तथा कोई धार्मिक सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा।
आदेश की अवहलेना करने वाले संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। गौतम ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर संक्रमण से आमजन को सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। उन्होंने सभी लोगों से नियमों की पालना करते हुए घरों में रहने की बात कही।