दिव्यांगता श्रेणी पर एक नजर
केन्द्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-२०१६ के तहत नि:शक्तता की सात श्रेणियों को बढ़ाकर २१ कर दिया है। दिव्यांगों की श्रेणी में अंधता, मांसपेशीय विकार, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, प्रमस्तिष्क घात, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया सीकल सेल डिजीज, वाक एवं भाषा नि:शक्तता, अल्प दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण बाधित, चलने में असहाय, बौनापन, कमजोर बौद्धिक क्षमता, मानसिक रोगी, स्वलीनता, बहु नि:शक्तता, तेजाब हमला पीडि़त, पार्किन्संस रोग से ग्रसित लोग शामिल हैं।
वोटर लिस्ट में अंकन प्रदेश में पहली बार मतदाता सूची में दिव्यांग मतदाताओं की दिव्यांगता श्रेणी अंकित की जा रही है। मतदान से पहले चुनाव अधिकारी के पास जिले के दिव्यांग मतदाताओं की सूची और उनके मतदान केन्द्र व भाग संख्या की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने में आसानी रहेगी। बीकानेर जिले में २७ हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता हैं। इनमें से करीब ६ हजार दिव्यांगों को सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं।
उधर, केन्द्र सरकार की ओर से दिव्यांगों को दिए जाने वाले यूनिक आईडी कार्ड की प्रक्रिया भी जिले में तेजी से चल रही है।
समय रहते सुविधाएं
दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर उनकी श्रेणी के हिसाब से सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। मतदाता सूची में अंकित दिव्यांग के नाम और दिव्यांगता श्रेणी के अनुरूप मतदान केन्द्र पर रैंप, व्हील चेयर की सुविधाएं समय रहते उपलब्ध करवाई जाएंगी।
एनके शर्मा, कलक्टर, बीकानेर