नापासर. जांच के दौरान विभिन्न कमियां पाए जाने तथा आरटीआई के नियमों की पालना नहीं करने पर शेरेरां की एक निजी विद्यालय की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश पर उच्च न्यायालय जोधपुर ने रोक लगा दी है। न्यायाधिपति संदीप मेहता ने शेरेरां के संस्कार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मनोज कुमार ओझा की ओर से दायर याचिका पर आदेश जारी कर आगामी आदेश तक मान्यता रद्द नहीं करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि गत 11 जुलाई को जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा जिले की निजी स्कूलों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा तथा पालना के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया था। इसमें अनियमितताएं मिलने को आधार बनाया गया था। इसके बाद स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी गई थी।
श्रीडूंगरगढ़. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने यहां के सरकारी महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए गुरुवार को विधायक किशनाराम नाई को ज्ञापन दिया है। परिषद् के नगर मंत्री ओमसिंह राजपुरोहित ने बताया कि सरकार ने यहां महाविद्यालय तो खोल दिया परन्तु यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है। महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं का प्रवेश भी हो गया है और शिक्षा सत्र भी शुरू हो गया, लेकिन अभी तक व्यख्याताओं की नियुक्ति नहीं होने से शिक्षण व्यवस्था बन्द पड़ी है। इसके साथ ही महाविद्यालय में फर्निचर, पानी व शौचालय जैसी सुविधाएं भी नहीं है। ज्ञापन के दौरान राज शर्मा, किशन पुरी, प्रवीण गुसांई, जयपाल, विक्रमसिंह, विकास पारीक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।