बीकानेर

रोडवेज की बसों में अग्निशमन यंत्र लगाना होगा अनिवार्य

बीकानेर से चलने वाली चार स्लीपर बसों में अग्निशमन यंत्र रखने की अनिवार्यता की जा रही है।

बीकानेरNov 14, 2017 / 02:01 pm

dinesh kumar swami

रोडवेज बस

बीकानेर . बाड़मेर के खेड़ गांव में राजस्थान रोडवेज की स्लीपर बस में हुई आगजनी की घटना के बाद बीकानेर आगार प्रबंधन भी हरकत में आ गया है। बीकानेर से चलने वाली चार स्लीपर बसों में अग्निशमन यंत्र रखने की अनिवार्यता की जा रही है।
 

खासकर अनुबंधित बसों के मालिकों को इसके लिए पाबंद किया जाएगा कि बसों के अंदर अग्निश्मन यंत्र लगाए जाएं। इसके साथ ही चालक-परिचालकों को हिदायत दी जाएगी कि वे इस बात का ख्याल रखें कि बसों में कोई धुम्रपान नहीं करे। यदि ऐसा कोई यात्री दिखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
 

सभी बसों में लगाने के प्रयास
बीकानेर आगार प्रबंधन की मंशा है कि यहां से चलने वाली सभी बसों में अग्निशमन यंत्र लगाए जाएं। फिर बस चाहे एसी, नॉन एसी, सामान्य अथवा स्लीपर ही क्यों न हो। आने वाले दिनों में इसकी कवायद शुरू हो जाएगी।
 

यहां के लिए स्लीपर बस
बीकानेर के केन्द्रीय बस स्टैण्ड से बीकानेर-अहमदाबाद व बीकानेर-बांसवाड़ा के बीच में स्लीपर बसें वर्तमान में चल रही है। इसमें दो बसें आती है, दो जाती है। वर्तमान में इन बसों में अग्निश्मन यंत्र है। उक्त घटना के बाद
रोडवेज प्रबंधन बसों में लगे इस तरह के यंत्रों की सुध लेने में जुट गया है। साथ ही चालक-परिचालकों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
 

मुख्यालय को लिखेंगे पत्र
फिलहाल अनुबंधित बसों के मालिकों को खासकर स्लीपर बसों में अग्निशमन लगाया जाना अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए अनुबंधित बसों के मालिकों को पाबंद कर रहे हैं। इसके अलावा रोडवेज की सभी बसों में अग्निशमन यंत्र लगाए जाए इसके लिए मुख्यालय को पत्र लिखेंगे।
रवि सोनी, मुख्य आगार प्रबंधक।

 

सातवें वेतनमान के लिए करना होगा आवेदन
बीकानेर.
सातवें वेतनमान का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स को संबंधित बैंकों में आवेदन करना होगा। पेंशनर्स समाज उप शाखा कोलायत के अध्यक्ष दीपाराम कुमावत ने बताया कि पेंशनर्स कार्यालय से लिए गए आवेदन के साथ मूल पीपीओ की फोटो प्रतिलिपि संबंधित बैंक में जमा करवानी होगी। कुमावत ने बताया कि संबंधित बैंकों ने आवेदन स्वीकार ने शुरू कर दिए हैं।
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