उधर, भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव रातूसर की 25 वर्षीय विवाहिता सरोज (25) की भी शनिवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सरोज को झुलसी अवस्था में सुबह ही अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था।
वह भी अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मौत का शिकार हो गई। एक अन्य मामले में सर्वोदय बस्ती निवासी रामदेव (20) को झुलसी अवस्था में 30 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने शनिवार सुबह 7.35 बजे दम तोड़ दिया।
इसी प्रकार मुक्ता प्रसाद कॉलोनी निवासी हितेन्द्र (40) को गांव कोटड़ा में 13 अगस्त को एक दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। उधर नोखा थाना क्षेत्र के जगदीश (26) पुत्र धन्ना राम को 15 अगस्त को एक दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल लाया गया था। उसने भी शनिवार तड़के पीबीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पति को आजीवन, सास को दो साल कारावास
करीब पांच साल पुराने दहेज हत्या से जुड़े मामले में आरोपित पति व सास को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) मनीषा ङ्क्षसह ने अलग-अलग समय के कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार मृतका गोरी ने पर्चा बयान के दौरान पति पर आरोप लगाया था कि उस पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। सास भी इस कार्य में सहयोगी रही। इस संबंध में 2 अप्रेल, 2012 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।
करीब पांच साल पुराने दहेज हत्या से जुड़े मामले में आरोपित पति व सास को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) मनीषा ङ्क्षसह ने अलग-अलग समय के कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार मृतका गोरी ने पर्चा बयान के दौरान पति पर आरोप लगाया था कि उस पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। सास भी इस कार्य में सहयोगी रही। इस संबंध में 2 अप्रेल, 2012 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी।
18 गवाहों के हुए बयान
अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 60 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए गए। कुल 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। न्यायालय ने आरोपित पति अशोक कुमार मेघवाल को गोरी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थ दण्ड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 60 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए गए। कुल 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। न्यायालय ने आरोपित पति अशोक कुमार मेघवाल को गोरी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थ दण्ड से दंडित किया।
अर्थ दण्ड अदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 498 ए का दोषी मानकर दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। इसी प्रकार परमेश्वरी देवी को धारा 498ए का दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया।
अर्थदण्ड नहीं देने की स्थिति में आरोपित को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार पुरोहित व राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक योगेन्द्र कुमार पुरोहित
ने पैरवी की।
ने पैरवी की।