बीकानेर जिले पर एक नजर
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास बीसीएमओ व डिप्टी सीएमएचओ का अनुभव नहीं है और ना ही सरकार की तय ग्रेड पे। संभाग मुख्यालय पर पदस्थापित संयुक्त निदेशक भी गृह जिले के हैं, इसलिए योग्य नहीं हैं। इसके अलावा सीएमएचओ के लिए ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का अनुभव होना चाहिए। जो कि बीकानेर के मामले में नजर नहीं आता।
इन पर भी होगा विचार
उक्त पदों (सीएमएचओ, संयुक्त निदेशक) के लिए चयनित अधिकारी गृह जिले में पदस्थापित नहीं होगा। जिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित है, उसका भी चयन नहीं किया जाएगा। किसी अधिकारी का चयन होने के बावजूद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होती है, तो उसे इस पदोन्नत श्रेणी से अलग कर दिया जाएगा.
यह कमेटी करेगी चयन
सरकार ने योग्य अधिकारियों का चयन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष समेत मिशन निदेशक एनएचएम सदस्य, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) सदस्य होंगे।
इनका कहना है …
प्रदेशभर में बीसीएमओ, डिप्टी सीएमएचओ, सीएमएचओ एवं संयुक्त निदेशक के पदों पर पदस्थापन के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। योग्य अधिकारियों से 31 मार्च तक आवेदन मांगे गए हैं। - आशुतोष ऐ. टी पेडणेकर, शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग सुधार के लिए बनी है पॉलिसी
प्रदेशभर में अधिकारियों के पदस्थापन के लेकर नई पॉलिसी तैयार की गई है। अब तक बिना मापदंड़ों के पदस्थापन कर दिए गए थे। इस बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने के लिए पॉलिसी लागू की जा रही है। - केएल मीणा, निदेशक परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर