जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार चुनाव के पूर्व चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय व मतगणना के बाद उक्त चुनाव संबंधी प्रचार एवं प्रसार तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न होने की एवं असामाजिक तत्व व साम्प्रदायिक भावना भडक़ाने वाले तत्वों की ओर से अवांक्षनीय गतिविधियों से सामान्य जनजीवन व लोक शांति के विक्षुब्द्ध होने की आशंका के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति बीकानेर, पूगल, कोलायत, बज्जू(बज्जू खालसा), लूणकरणसर में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक प्रतिबन्ध किया है।
निजी जीवन पर आपत्तिजनक भाषण नहीं
धार्मिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार वर्जित, विस्फोटक सामग्री का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडऩे वाली चुनाव सामग्री पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान किसी दूसरे अभ्यर्थी के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार सामग्री में टीका टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही करवाएगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही जारी कर सकेगा। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की लिखित में अनुमति के पश्चात ही लाउडस्पीेकर व सभा का आयोजन किया जा सकेगा। रैली जुलूस के लिए सक्षम अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी होंगे। वाहनों का उपयोग चुनाव प्रसार के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाईड लाइन के अनुसार करना होगा।