शिवबाड़ी एवं रिड़मलसर पुरोहितान गांव की भूमि इस स्कीम में आती है। इस भूमि का उपनिवेशन रिकॉर्ड और भू राजस्व रिकार्ड अलग-अलग है, मौके की स्थिति भी अलग है। हाउसिंग बोर्ड ने वैध रिकॉर्ड के बिना ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस पर नगर नियोजन विभाग ने रिपोर्ट दी है कि मास्टर प्लान के मुताबिक स्कीम में बदलाव करने की जरूरत है। हाउसिंग बोर्ड का प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र, सड़क, सार्वजनिक स्थल मास्टर प्लान के अनुरूप नहीं है। मास्टर प्लान यूज चेंज के कारण मूल रूप में नहीं है।
मांगी थी रिपोर्ट
&हाउसिंग बोर्ड, जयपुर ने बीकानेर नगर नियोजन विभाग से मास्टर प्लान के अनुरूप प्रस्तावित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रिपोर्ट मांगी है। वरिष्ठ नगर नियोजन विभाग ने भेजी रिपोर्ट में कहा है कि मास्टर प्लान से मौके की स्थिति में भिन्नता है। स्कीम में बदलाव करना पड़ेगा। हाउसिंग बोर्ड में खुद का ही अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एवं अन्य पद होता है। नगर नियोजन विभाग से मास्टर प्लान की स्थिति पूछी गई।
सुग्रीव सिंह, वरिष्ष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर
&हाउसिंग बोर्ड, जयपुर ने बीकानेर नगर नियोजन विभाग से मास्टर प्लान के अनुरूप प्रस्तावित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रिपोर्ट मांगी है। वरिष्ठ नगर नियोजन विभाग ने भेजी रिपोर्ट में कहा है कि मास्टर प्लान से मौके की स्थिति में भिन्नता है। स्कीम में बदलाव करना पड़ेगा। हाउसिंग बोर्ड में खुद का ही अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एवं अन्य पद होता है। नगर नियोजन विभाग से मास्टर प्लान की स्थिति पूछी गई।
सुग्रीव सिंह, वरिष्ष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर
सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए देने होंगे दस्तावेज
बीकानेर. सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनरों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निगम आयुक्त निकया गोहाएन ने बताया कि ऐसे पेंशनर जिनको पेंशन के भौतिक सत्यापन के अभाव में माह जुलाई 2017 से आज दिनांक तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है वे अपने नजदीकी ई मित्र, अटल सेवा केन्द्र, नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ताकि उनकी पेंशन का भुगतान हो सके। आयुक्त ने बताया कि पेंशनर को पीपीओ आदेश अथवा रजिस्ट्रेशन रसीद, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या भामाशाह एनरोलमेंट रसीद, बैंक खाता पेंशनर के नाम का तथा मोबाइल नम्बर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
बीकानेर. सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनरों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। निगम आयुक्त निकया गोहाएन ने बताया कि ऐसे पेंशनर जिनको पेंशन के भौतिक सत्यापन के अभाव में माह जुलाई 2017 से आज दिनांक तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई है वे अपने नजदीकी ई मित्र, अटल सेवा केन्द्र, नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ताकि उनकी पेंशन का भुगतान हो सके। आयुक्त ने बताया कि पेंशनर को पीपीओ आदेश अथवा रजिस्ट्रेशन रसीद, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या भामाशाह एनरोलमेंट रसीद, बैंक खाता पेंशनर के नाम का तथा मोबाइल नम्बर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।