अब जिला प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख, पॉलीथिन का अवैध परिवहन तो बस करेंगे सीज
प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर अब जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

बीकानेर . प्रतिबंधित पॉलीथिन को लेकर अब जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अवैध पॉलीथिन का परिवहन करने वाली निजी बसों की अब न केवल औचक जांच की जाएगी बल्कि जांच के दौरान निजी बस में पॉलीथिन परिवहन करते पाए जाने पर बस सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। पॉलीथिन की धरपकड़ के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा तथा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से जनजागृति के प्रयास होंगे।
ये निर्देश सोमवार को जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने जिला पर्यावरण समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि जिले में पॉलीथिन धरपकड़ को लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में नगर निगम, स्वास्थ्य, पुलिस सहित कई विभागों के अधिकारी व औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।
बायो वेस्ट खुले में डाला तो होगी कार्रवाई
औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा के दौरान पीबीएम अस्पताल की ओर से खुले में मेडिकल बायो वेस्ट डाले जाने को बैठक के दौरान गंभीरता से लिया गया तथा जिला कलक्टर ने इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एसआर गर्ग ने बताया कि करणी औद्योगिक क्षेत्र में एसटीपी के लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है।
विभिन्न विभागों का सहयोग
निजी बसोँ में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे पॉलीथिन की धरपकड़ में विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा। कलक्टर ने कहा कि निगम की ओर से प्रमुख बाजारों में औचक निरीक्षण तथा पॉलीथीन का भंडारण पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने निजी बसों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए।
25 तक देने होंगे आवंटित बजट संबंधी विपत्र
बीकानेर. कोषालय व अधीनस्थ उप कोषालयों से संबंधी समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट से सम्बंधित विपत्र 25 मार्च तक कोषालय व सम्बंधित उपकोषालयों में प्रस्तुत करने होंगे।
कोषाधिकारी ने बताया कि 25 मार्च के पश्चात कोषालय व अधीनस्थ उपकोषालयों में नवीन बजट आवंटन के लिए प्राप्त होने वाले विपत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए नवीन बजट आवंटन की प्रति एवं आहरण वितरण अधिकरी द्वारा हस्तातक्षरित पत्र के साथ विपत्र प्रस्तुत किए जाएं।
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