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निरक्षर व्यक्ति भी बनवा सकेंगे भारी वाहन का लाइसेंस

locationबीकानेरPublished: Sep 25, 2019 02:14:49 am

Submitted by:

Hari

bikaner news: सरकार का आदेश, नए मोटर व्हीकल एक्ट में समाप्त की शैक्षिणक योग्यता

Illiterate people will also be able to get heavy vehicle license

Illiterate people will also be able to get heavy vehicle license

बीकानेर. भारी वाहन लाइसेंस के लिए राज्य सरकार ने शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दिया है। अब निरक्षर वाहन चालक भी व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस बनवा सकेंगे। इससे पहले व्यावसायिक लाइसेंस बनाने के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य था।
हालांकि उस समय इसका विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार ने अपने फैसले को नहीं बदला। अब एक सितम्बर से प्रभावी हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में शैक्षणिक योग्यता की औपचारिकता को समाप्त कर दिया। मंगलवार को प्रादेशिक परिवहन विभाग ने भी आठवीं उत्तीर्ण की शैक्षणिक योग्यता को समाप्त करने की घोषणा कर दी।
जिला परिवहन अधिकारी जुगल किशोर माथुर के अनुसार व्यावसायिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद अब निरक्षर व्यक्ति भी व्यावसायिक लाइसेंस बनवाने का पात्र होगा। आवेदन करने वाले व्यक्ति को शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे।

रोजगार मिल सकेगा

यातायात सलाहकार समिति से जुड़े हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि आठवीं की अनिवार्यता हटाने के लिए पूर्व में सरकार को कई पत्र लिखे गए थे, लेकिन कोई छूट नहीं दी गई। केन्द्र सरकार की ओर से हाल ही प्रभावी हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोई कॉलम नहीं है।
राज्य सरकार ने भी मंगलवार को शैक्षणिक योग्यता संबंधी छूट के आदेश जारी कर दिए। पहले उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, जिनके पास वाहन चलाने का हुनर तो था, लेकिन शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी। अब वे लोग भी अपना हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस बनाकर रोजगार हासिल कर सकेंगे।
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